राजस्थान में 1 अप्रैल 2023 से 15 साल पुराने सरकारी वाहन नही चलेंगे | इसे लेकर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इसमें कहा गया है कि 1 अप्रैल से सभी सरकारी गाड़ियों के स्क्रैप होने के साथ ही रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएंगे| सूचना के अनुसार पुराने वाहनों का पंजीकरण और वाहन स्क्रैपिंग के कार्य नियम, 2021 के मुताबिक स्थापित पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्रों पर किये जायेंगे | 1 अप्रैल 2008 से पहले पंजीकृत सभी वाहन 1अप्रैल से रद्द हो जायेंगे | राज्य सरकार के वाहनों के साथ -साथ रोडवेज, नगर निगम, नगरपालिका आदि के वाहनों के पंजीकरण रद्द किये जायेंगे |
नोटिफिकेशन में कहा गया है कि ऐसी सरकारी गाड़ियां जिनका रजिस्ट्रेशन 15 साल पहले किया गया था, वह सभी नियम के मुताबिक स्क्रैप हो जाएंगी. केंद्रीय बजट 2021-22 में घोषित नीति में निजी वाहनों के लिए 20 साल बाद फिटनेस टेस्ट का प्रावधान है, जबकि कमर्शियल वाहनों के लिए 15 साल बाद इसकी जरूरत होगी.