सरकार ने जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) कानून को सोमवार को अधिसूचित कर दिया । इससे पंजाब एंड महाराष्ट्र को-आपरेटिव यानी पीएमसी (pmc bank) बैंक जैसे संकट में फंसे बैंकों के ग्राहकों को 30 नवंबर से 5 लाख रुपये तक की जमा मिलने की गारंटी मिल जाएगी। आपको बता दें कि संसद ने जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (संशोधन) विधेयक, 2021 इस महीने की शुरूआत में पारित कर दिया था।
सिर्फ तीन माह के भीतर मिल जाएगी रकम
जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (DICGC) कानून के जरिये यह तय किया गया है कि रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा किसी बैंक के कामकाज पर रोक लगाये जाने के 90 दिन के भीतर बैंक के जमाधारकों को 5 लाख रुपये तक की जमा रकम मिल जाए। यह राशि जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम उपलब्ध कराएगा।
अभी लगते है 10 साल
इस कानून के तहत देश के विभिन्न राज्यों में स्थित उन 23 सहकारी बैंक के जमाकर्ता भी आएंगे, जो वित्तीय दबाव में हैं और जिन पर रिजर्व बैंक ने कुछ पाबंदियां लगायी हुई है। मौजूदा समय में जमाकर्ताओं को वित्तीय रूप से दबाव वाले बैंकों से अपनी बीमा राशि और अन्य दावा प्राप्त करने में 8 से 10 साल लग जाते हैं।जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम आरबीआई की पूर्ण अनुषंगी है। यह बैंक जमा के लिये बीमा उपलब्ध कराता है।